भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्ति के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है।
- यह कानून कोई समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल के मामले का निर्णय करना होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2
यह प्रश्न संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून की समझ का परीक्षण करता है। कथन 1 गलत है क्योंकि कानून मनोनीत सदस्यों को छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है, न कि प्रतिबंधित करता है। कथन 2 सही है क्योंकि कानून वास्तव में पीठासीन अधिकारी के लिए दल-बदल के मामलों का निर्णय करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है।
❌ कथन 1 – गलत: दल-बदल विरोधी कानून एक मनोनीत विधायक को सदन में नियुक्ति के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है, न कि ऐसे शामिल होने को प्रतिबंधित करता है। यदि वे छह महीने के बाद शामिल होते हैं, तो वे अयोग्य हो जाएंगे।
✅ कथन 2 – सही: दसवीं अनुसूची कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं करती है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल के मामले का निर्णय करना चाहिए, जिसके कारण लंबे समय तक विलंब के कई मामले सामने आए हैं।
📝 संक्षिप्त नोट्स: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची)
- जोड़ा गया: 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
- उद्देश्य: राजनीतिक दल-बदल को रोकना और सरकारों को स्थिरता प्रदान करना
- अयोग्यता के आधार: (क) स्वैच्छिक रूप से दल की सदस्यता छोड़ना, (ख) पूर्व अनुमति के बिना दलीय व्हिप के विपरीत मतदान या अनुपस्थित रहना, (ग) मनोनीत सदस्यों का 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल होना, (घ) निर्वाचित सदस्यों का चुनाव के बाद दूसरे दल में शामिल होना
- अपवाद (विलय): यदि विधायी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय का निर्णय लेते हैं तो कोई अयोग्यता नहीं
- प्राधिकार: पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं; न्यायिक समीक्षा के अधीन
- समय सीमा: मामलों का निर्णय करने के लिए कानून में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है (अक्सर आलोचना की जाती है)
- पुनः चुनाव पर कोई रोक नहीं: अयोग्य सदस्य फिर से चुनाव लड़ सकते हैं
- विभाजन समाप्त: 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने विभाजन के अपवाद को हटा दिया, केवल विलय प्रावधान को बरकरार रखा
Question 2 of 4 दल-बदल विरोधी कानून
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