यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किए जाएं तो क्या होगा?
Detailed Explanation:
संविधान के अनुच्छेद 109 में संसद में धन विधेयक की प्रक्रिया का प्रावधान है।
जब राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होता है, तो वह केवल 14 दिनों के भीतर संशोधन की सिफारिश कर सकती है लेकिन इसे अस्वीकार या पर्याप्त रूप से संशोधित करने की शक्ति नहीं रखती।
लोकसभा को राज्यसभा द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।
यदि लोकसभा सिफारिशों को अस्वीकार करती है, तो विधेयक अपने मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
धन विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का कोई प्रावधान नहीं है।
Question 5 of 6 विधायी प्रक्रिया
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