भारत के प्रधानमंत्री को, उनकी नियुक्ति के समय:
Detailed Explanation:
अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, यदि कोई मंत्री लगातार छह महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।
चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, यह प्रावधान लागू होता है—इसका अर्थ है कि PM को नियुक्ति के समय सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन छह महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा वह पद से हट जाएगा।
Question 5 of 5 मंत्रिपरिषद
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