भारत की संसद को राज्य सूची की किसी भी मद पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, यदि इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाता है -
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 4 — राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है यदि राज्य सभा एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस प्रस्ताव के लिए राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पारित होने के बाद, संसद को उस विषय पर एक वर्ष के लिए कानून बनाने की शक्ति मिलती है, जिसे एक और ऐसा प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के विधायी क्षेत्र का सम्मान किया जाए और साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल या तत्काल राष्ट्रीय महत्व के मामलों में लचीलापन बना रहे।
Question 8 of 9 केंद्र-राज्य संबंध
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