संसद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है
Detailed Explanation:
संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बना सके।
यह शक्ति किसी भी राज्य की सहमति के बिना प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आती है। यह उन पाँच असाधारण परिस्थितियों में से एक है जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
Question 5 of 5 विधायी संबंध
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