धन विधेयक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है।
यह कथन गलत है क्योंकि भारत की आकस्मिकता निधि, जो अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के निपटान में होती है। इस निधि से निकासी धन विधेयक द्वारा शासित नहीं होती है बल्कि बाद में संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयक के माध्यम से नियमित की जाती है।
✅ कथन 1 – सही: अनुच्छेद 110(1)(a) स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक में किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान होते हैं।
✅ कथन 2 – सही: अनुच्छेद 110(1)(c) प्रावधान करता है कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान हो सकते हैं।
❌ कथन 3 – गलत: आकस्मिकता निधि से धन का विनियोग धन विधेयक द्वारा शासित नहीं होता है; यह राष्ट्रपति के निपटान में होता है और बाद में विनियोग विधेयक के माध्यम से नियमित किया जाता है।
✅ कथन 4 – सही: अनुच्छेद 110(1)(d) कहता है कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या गारंटी देने से संबंधित प्रावधान धन विधेयक के दायरे में आते हैं।
📝 संक्षिप्त नोट्स: धन विधेयक (अनुच्छेद 110)
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| संवैधानिक प्रावधान | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है |
| दायरा (अनुच्छेद 110(1)) | (a) किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन (b) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या गारंटी देने का विनियमन (c) भारत की संचित निधि/आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा (d) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग (e) संचित निधि पर भारित व्यय की घोषणा (f) संचित निधि/लोक लेखा में धन की प्राप्ति (g) इन मामलों से संबंधित कोई आनुषंगिक मामला |
| प्रमाणीकरण | लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं (अंतिम और निर्णायक) |
| प्रस्तुति | केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है (राज्यसभा में नहीं) |
| राज्यसभा की भूमिका | केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें कर सकती है; लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है |
| राष्ट्रपति की स्वीकृति | आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति स्वीकृति रोक नहीं सकते (साधारण विधेयकों के विपरीत) |
| आकस्मिकता निधि | अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित; अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति के निपटान में; निकासी बाद में विनियोग विधेयक द्वारा नियमित की जाती है (धन विधेयक द्वारा नहीं) |
Question 4 of 7 बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया
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