निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. लोक सभा के विघटन पर, अध्यक्ष विघटन के बाद लोक सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना कार्यालय खाली नहीं करेगा।
II. भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लोक सभा के एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देना होगा।
III. लोक सभा के अध्यक्ष को लोक सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के इरादे से कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
Detailed Explanation:
लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं और नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले पद छोड़ते हैं। साथ ही, स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है।
लेकिन संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्पीकर बनने पर सदस्य को अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना होगा। यह केवल निष्पक्षता की एक परंपरा है।
अन्य कथन क्यों गलत हैं:
| कथन | स्थिति | कारण |
|---|---|---|
| I | ✅ सही | लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर पद पर बने रहते हैं। |
| II | ❌ गलत | पार्टी से इस्तीफा देना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। |
| III | ✅ सही | 14 दिन की सूचना और सदन के बहुमत से हटाया जा सकता है। |
📝 संक्षिप्त नोट्स: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| संबंधित अनुच्छेद | अनुच्छेद 93 एवं 94 |
| चुनाव | लोकसभा के सदस्य करते हैं |
| कार्यकाल | नई लोकसभा की पहली बैठक तक जारी रहता है |
| हटाने की प्रक्रिया | सदन के बहुमत से |
| पूर्व सूचना | 14 दिन |
| पार्टी छोड़ना | संविधान में अनिवार्य नहीं |
त्वरित तथ्य:
लोकसभा अध्यक्ष से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन भारतीय संविधान उन्हें पार्टी सदस्यता छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता।
Question 1 of 5 लोकसभा
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