लोकसभा के चुनाव के लिए, नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है -
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और उसका नाम भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं; वे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं बशर्ते वे भारत में कहीं भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। यह सुनिश्चित करता है कि केवल पंजीकृत मतदाता जिनकी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी है, चुनाव लड़ सकते हैं।
Question 2 of 2 निर्वाचन प्रक्रिया
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