अनुच्छेद "243J" के तहत निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा लेखा रखरखाव के लिए प्रावधान कर सकता है?
Detailed Explanation:
अनुच्छेद 243J राज्य विधानमंडल को पंचायतों द्वारा लेखा रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।
संसद को इस अनुच्छेद के तहत अधिकार नहीं है क्योंकि यह भाग IX (पंचायती राज) के अंतर्गत आता है, जो एक राज्य का विषय है। जिला कलेक्टर एक कार्यकारी अधिकारी है जिसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है, और राज्य वित्त आयोग केवल वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और अनुदान की सिफारिश करता है, लेखा रखरखाव नियम नहीं बनाता।
Question 4 of 9 पंचायती राज व्यवस्था
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