संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों की निरर्हता का निर्णय कौन करता है?
Detailed Explanation:
अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल को राज्य विधान सभा सदस्यों की दलबदल के अलावा (दसवीं अनुसूची) अन्य कारणों से निरर्हता का निर्णय करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 191 के तहत आधार में शामिल हैं: लाभ का पद धारण करना, अस्वस्थ मस्तिष्क होना, दिवालिया होना, भारत का नागरिक न होना, या अन्य सदस्यता योग्यताओं का उल्लंघन। राज्यपाल को निर्वाचन आयोग की राय लेनी और उस पर अमल करना आवश्यक है।
दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामलों का निर्णय अध्यक्ष करते हैं, राज्यपाल नहीं।
Question 2 of 2 दल-बदल विरोधी कानून
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