लोक सभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है
Detailed Explanation:
लोक सभा के अध्यक्ष सामान्य कार्यवाही में मतदान नहीं करते, क्योंकि वे पीठासीन अधिकारी के रूप में निष्पक्षता बनाए रखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 100(1) के तहत, अध्यक्ष केवल तब निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं जब मतों में बराबरी (टाई) हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि सदन निर्णय पर पहुँच सके।
Question 2 of 2 संसद के अधिकारी
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लोक सभा के सचिवालयी कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति किसमें निहित है:
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