73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए?
Detailed Explanation:
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
अनुच्छेद 243F पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत में सीट भरने के लिए चुने जाने हेतु व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
यह चुनावों के लिए सामान्य मतदान आयु 18 वर्ष से भिन्न है, जो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है (लोक सभा के लिए 25 वर्ष)।
Question 2 of 2 73वाँ संशोधन
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