भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता?
Detailed Explanation:
भारत में मौलिक अधिकार दो श्रेणियों में विभाजित हैं: जो सभी व्यक्तियों (नागरिक और गैर-नागरिक) को उपलब्ध हैं और जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं।
अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण), और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) भारत में सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जिसमें ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 19(1)(छ) (व्यापार, पेशे और व्यवसाय की स्वतंत्रता) केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसलिए, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
Question 1 of 1 संवैधानिक अधिकार
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